वेतनभोगी और साधारण करदाताओं के लिए ITR भरने की अंतिम तिथि 31 जुलाई, 2026 है
यदि आप इस तारीख तक रिटर्न नहीं भरते हैं, तो ₹5 लाख तक की आय पर ₹1,000 और ₹5 लाख से अधिक की आय पर ₹5,000 तक का विलंब शुल्क (पेनाल्टी) लगेगा
🚨 जरूरी सूचना: इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) 2026 🚨
क्या आपने अपना ITR भर लिया?
अगर नहीं, तो अंतिम तिथि का इंतज़ार न करें!
📌 ITR भरने की अंतिम तिथि (Due Dates):
- वेतनभोगी और सामान्य करदाता (ITR-1, ITR-2): 31 जुलाई, 2026
- व्यापारी व पेशेवर (जिनका ऑडिट नहीं होता): 31 अगस्त, 2026
- जिन खातों का ऑडिट अनिवार्य है: 31 अक्टूबर, 2026
📌 समय पर ITR न भरने पर जुर्माना (Penalty):
- ₹5 लाख से ज्यादा की सालाना आय पर: ₹5,000 तक की लेट फीस
- ₹5 लाख तक की सालाना आय पर: ₹1,000 की लेट फीस
- साथ ही: बकाया टैक्स राशि पर 1% प्रति माह की दर से ब्याज भी लागू होगा
📌 देरी के नुकसान:
- समय पर ITR न भरने पर आप अपना नुकसान (जैसे – Business या Capital Loss) अगले साल आगे (Carry Forward) नहीं कर पाएंगे!
- रिफंड (Refund) मिलने में भी देरी हो सकती है
बिना किसी देरी के तुरंत अपना ITR फाइल करें!
👉 ऑनलाइन फाइलिंग के लिए 👉 सहायता के लिए संपर्क करें:–
Ajay Sharma Adv.
8081608804
Financial Accounts GST, TAX and Legal Service
Ghuisarnath Road Lalganj Ajhara, Dist Pratapgarh UP – 230132