ITR FILING NOTICE

वेतनभोगी और साधारण करदाताओं के लिए ITR भरने की अंतिम तिथि 31 जुलाई, 2026 है

यदि आप इस तारीख तक रिटर्न नहीं भरते हैं, तो ₹5 लाख तक की आय पर ₹1,000 और ₹5 लाख से अधिक की आय पर ₹5,000 तक का विलंब शुल्क (पेनाल्टी) लगेगा


🚨 जरूरी सूचना: इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) 2026 🚨

क्या आपने अपना ITR भर लिया?
अगर नहीं, तो अंतिम तिथि का इंतज़ार न करें!

📌 ITR भरने की अंतिम तिथि (Due Dates):

  • वेतनभोगी और सामान्य करदाता (ITR-1, ITR-2): 31 जुलाई, 2026
  • व्यापारी व पेशेवर (जिनका ऑडिट नहीं होता): 31 अगस्त, 2026
  • जिन खातों का ऑडिट अनिवार्य है: 31 अक्टूबर, 2026

📌 समय पर ITR न भरने पर जुर्माना (Penalty):

  • ₹5 लाख से ज्यादा की सालाना आय पर: ₹5,000 तक की लेट फीस
  • ₹5 लाख तक की सालाना आय पर: ₹1,000 की लेट फीस
  • साथ ही: बकाया टैक्स राशि पर 1% प्रति माह की दर से ब्याज भी लागू होगा

📌 देरी के नुकसान:

  • समय पर ITR न भरने पर आप अपना नुकसान (जैसे – Business या Capital Loss) अगले साल आगे (Carry Forward) नहीं कर पाएंगे!
  • रिफंड (Refund) मिलने में भी देरी हो सकती है

बिना किसी देरी के तुरंत अपना ITR फाइल करें!

👉 ऑनलाइन फाइलिंग के लिए 👉 सहायता के लिए संपर्क करें:

Ajay Sharma Adv.
8081608804
Financial Accounts GST, TAX and Legal Service

Ghuisarnath Road Lalganj Ajhara, Dist Pratapgarh UP – 230132